Monday 13 October, 2008

करें तो क्या करे ?????????????

करें तो क्या करें??????????????
मित्रो,
अक्सर हमें हिदायतों भरे ऐसे लेख पात्र- पत्रिकाओं में पढने को मिल जातें हैं, जो देखने-सुनने में तो काफी लुभावने, और मार्गदर्शक से लागतें हैं, पर यदि अमल में लेते हैं तो " लौट के बुद्धू घर को आए" सरीखा हाल होता है।
ऐसा ही एक लेख हमें इकोनोमिक्स टाइम्स में मिला जो हु-ब-हु प्रस्तुत है.......


नौकरी कर रहे हैं, तो जानिए अपने अधिकारों
3 Oct, 2008, 1510 hrs IST, इकनॉमिक टाइम्स
टेक्स्ट:
वॉल स्ट्रीट के डरावने सपने ने कई भारतीयों को पहली बार आर्थिक अनिश्चितताओं के रूबरू लाकर खड़ा कर दिया है। खास तौर से उन लोगों को जिन्होंने अपने करियर के दौरान मंदी का दौर नहीं देखा था। नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है और भविष्य की चिंता में कई लोगों की नींदें उड़ गई हैं। वित्तीय भूचाल की ताकत ने ज्यादातर निराशावादी विश्लेषकों को भी हिलाकर रख दिया है। बीते कुछ महीनों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी का असर पूरे आर्थिक पटल पर देखा जा सकता है। भारतीय और बहुराष्ट्रीय , कई कंपनियां ' राइट साइजिंग ' की रणनीति अपना रही हैं। यानी कंपनियां छंटनी कर रही हैं। हालांकि , कई जानकारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया है , लेकिन हालात में सुधार की उम्मीद बांधने के साथ-साथ हमें बदतर स्थितियों के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अगर आपको जानकारी मिलती है कि नौकरी पर चलने वाली तलवार की धार तेज की जा रही है , तो कुछ बातों का ध्यान रखना फायदेमंद साबित हो सकता है।
फाइन प्रिंट पर गौर एचआर कंसल्टिंग फर्म द हेड हंटर्स इंडिया के संस्थापक मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक क्रिस लक्ष्मीकांत ने कहा , ' ऑफर लेटर को गौर से पढ़ना काफी महत्वपूर्ण होता है लेकिन कई लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। ' इसे पढ़ने से आप यह समझ सकते हैं कि मंदी के वक्त आपकी कंपनी क्या कदम उठा सकती है।
अधिकार जानिए करियरनेट कंसल्टिंग के को-फाउंडर और सीईओ विक्रम श्रॉफ ने कहा , ' कर्मचारियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनका नियोक्ता नोटिस दिए बिना या फिर उस अवधि की एवज में मुआवजा दिए बगैर आपकी सेवाएं खत्म नहीं कर सकता। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाहर निकाले जाने वाले कर्मचारियों को सेवरेंस पैकेज भी देती हैं। नीतियों के मुताबिक , इसके तहत 3-6 महीने का वेतन दिया जाता है। ' निशित देसाई असोसिएट्स में एचआर लॉ के हेड विक्रम श्रॉफ ने कहा , ' अगर लागू होने वाली श्रम कानून और रोजगार अनुबंध या कर्मचारी हैंडबुक में शामिल प्रावधानों में कोई टकराव होता है तो वे प्रावधान लागू होंगे जो कर्मचारियों के पक्ष में होंगे। '
किसी कंपनी के बोरिया-बिस्तर समेटने की स्थिति में कंपनी एक्ट , 1956 दूसरे कर्जदारों के बकाए के सेटलमेंट से पहले कंपनी की संपत्ति पर कर्मचारियों (कंपनी की कर देनदारी के साथ) को पहला हक देती है। इसके अलावा संस्थान की वित्तीय सेहत कितनी खराब ही क्यों न हो , लेकिन कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड (पीएफ) सुरक्षित रहे। श्रॉफ ने कहा , ' संस्थान के दिवालिया घोषित करने का निर्णय होने या कारोबार समेटने के हालात में यह सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानूनों के तहत प्रावधान हैं कि संपत्ति बांटे जाते वक्त दूसरे कर्ज के अलावा कर्मचारी भविष्य निधि की ओर नियोक्ता की देनदारी को चुकाने में प्राथमिकता बरती जाए। पीएफ में हिस्सेदारी के लिए नियोक्ता की ओर से गठित निजी ट्रस्ट पर भी असर नहीं पड़ना चाहिए।
' कानूनी उपाय अगर कर्मचारी को लगता है कि उसे गलत तरीके से बर्खास्त किया गया है तो वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट , 1947 के तहत कानूनी उपाय कर सकता है।
कानूनी सलाहकार अतुल नागार्जन के मुताबिक , ' अगर कंपनी का प्रबंधन कर्मचारी की सेवाएं खत्म करने के लिए नोटिस देता है और वह उसे चुनौती देना चाहता है तो पत्र और मुआवजे का चेक मिलने और कंपनी को विरोध पत्र लिखकर ऐसा कर सकता है। इसके बाद वह कर्मचारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत श्रम अदालत में नियोक्ता के फैसले को चुनौती दे सकता है। मुआवजे का चेक लेने के बावजूद इस तरह की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
' मालिकाना हक बदलना अगर आपके संस्थान के मालिकाना हक दूसरे हाथों में जाता है तो आपको नए अनुबंध के नियम-कायदों को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत होती है। दास ने कहा , ' ऐस मामलों में कर्मचारियों को नए प्रबंधन दर के साथ पिछले प्रबंधन की ओर से किए गए वादों पर चर्चा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह इस पर अमल भी करे। ' नागार्जन ने कहा , ' कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारियों को ऐसे संकेत दिए जाते हैं कि उन्हें तनख्वाह में इजाफे के साथ नई कंपनी में नियुक्त किया गया है और बॉन्ड पर दस्तखत करने की जरूरत होगी। हालांकि इस स्तर पर वे पिछली सेवा से जुड़े फायदे गंवा देंगे और ऐसी स्थिति में याचिका दायर करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कर्मचारियों को बॉन्ड पर दस्तखत करते वक्त सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सेवा की निरंतरता जारी रहे क्योंकि ऐसा न होने पर गेचुएटी , अवकाश , वेतन वृद्धि और प्रमोशन पर असर हो सकता है।
' जब हालात हों मुश्किल अगर आपको नौकरी से निकालने की पर्ची लेने से जुड़े दुर्भाग्यपूर्ण क्षण का सामना करना पड़े तो आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने होंगे। खर्च के चलन और होल्डिंग क्षमता यानी बैंक डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी तरल संपत्तियों पर गौर करते हुए पुनर्गठन योजना तैयार करनी होगी। इस प्रक्रिया के बाद आप खुद को तीन तरह की स्थिति में खड़ा पा सकते हैं। पहला , कर्ज चुकाने में सक्षम लेकिन हाथ में नकदी न हो। दूसरा उधार चुकाने में असमर्थ और हाथ में नकदी न होना और तीसरा आरामदायक हालात। इसमें आप वित्तीय रूप से सक्षम भी होंगे और बकाया चुकाने के लिए आपके हाथ में पर्याप्त तरल निवेश भी होगा। अगर आप पहली श्रेणी में आते हैं यानी अगर आपकी कुल संपत्ति एक साल के खर्च को पूरा कर सकती है , लेकिन तरलता 3 महीने के खर्च से निपटने में अक्षम है तो आपको प्रॉपर्टी , सोना और बीमा पॉलिसी को नकदी में भुनाने पर गौर करना चाहिए। पार्क फाइनेंशियल एडवाइजर्स के निदेशक स्वप्निल पवार ने कहा , ' आपको खर्च पर कठोरता के साथ तलवार चलाने की जरूरत नहीं है लेकिन कार बेचना और तरलता की कमी वाली संपत्तियों को भुनाने पर गौर किया जा सकता है। मसलन , अगर किसी व्यक्ति ने 2004 में कोई मकान खरीदा था तो उसका बाजार भाव बढ़ गया होगा। इसके अलावा एक हद तक उसका लोन भी चुका दिया गया होगा , ऐसे में संपत्ति के खिलाफ टॉप अप लोन हासिल करने का रास्ता साफ हो सकता है। '

ऐसा सार गर्भित लेख आपको भी पसंद आया होगा, उम्मीद है, पर वस्तुतः जो होता है, वैसा मैंने अपने कमेन्ट में लिखा और उससे निपटने का हल माँगा, पर कोई ठोस हल अभी तक भुक्तभोगी कर्मचारियों/अधिकारीयों हेतु नही मिला। मेरे कमेन्ट भी आप सभी के लिय एक बार पुनः प्रस्तुत हैं .............

पाठकों की राय
नौकरी कर रहे हैं, तो जानिए अपने अधिकारों को

Chandra Mohan Gupta , Jaipur , says:एक बढ़िया जानकारी प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद। किंतु यह भी बताएं कि यदि कंपनी प्रबंधन मुआवजा देने या नोटिस देने से बचने के लिए तरह-तरह से परेशान कर कंपनी के नुकसान की ज़िम्मेदारी कर्मचारी पर डाले तो क्या कर्मचारी परेशान होकर, डरकर स्वतः नौकरी न छोड़ देगा? यदि ऐसा करता है और नियोक्ता इस्तीफ़ा स्वीकार करके भी बकाया वेतन नही देता या आजकल देने का वादा कर साल निकल देता है तो भुक्तभोगी कर्मचारी या अधिकारी क्या करे? अधिकारी या कर्मचारी कंपनी लॉ के हिसाब से मैंनेजमेंट का हिस्सा है तो क़ानून क्या कहता है और भुक्तभोगी कैसे निपटे?3 Oct 2008, 0932 hrs ईस्ट

हमारे इस कमेन्ट पर इसी पत्र में एक समस्या भरा सपोर्टिंग कमेन्ट निम्न प्रकार और छपा
nj , us , says:मेकॉन लिमिटेड रांची नाम की कंपनी में भी ऐसा ही हुआ। वहां वीआरएस फॉर्म भरवाकर 1200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। इसका दोषी वहां का मैनेजमेंट है। 9 Oct 2008, 0732 hrs ईस्ट

आप सभी से अनुरोध है कृपया अपने विचार , सुझाव भुक्तभोगी कर्मचारियों / अधकारियों के निहितार्थ प्रेषित करें.

Thursday 2 October, 2008

कुकिंग गैस की समस्या और शिकायत की अपेक्षा

कुकिंग गैस की समस्या और शिकायत की अपेक्षा

१५अगस्त के बाद आज २ अक्तूबर को आप सब से रु-ब-रु हो रहा हूँ अपने ब्लॉग पर इकोनोमिक टाइम्स के आज के अंक में मेरी लिखित पाठकों की राय हु-ब-हु पढ़वाने के लिए .........

पाठकों की राय
सीधे तेल कंपनियों से कर सकेंगे रसोई गैस के लिए शिकायत

chandra Mohan Gupta , Jaipur , says: समझ में नहीं आता कि कंपनी वाले शिकायतों के लिए बलि का बकरा क्यों चाहते हैं? समस्याएं हैं तो ही पत्र-पत्रिकाओं में इस ओर ध्यान दिलाया जाता है। कंपनी के ज़िम्मेदार अधिकारी एसी रूम से निकलकर शहर की गैस एजेंसियों पर वेश बदलकर आकस्मिक निरीक्षण करें तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा।

*आवश्यकता कार्रवाई की, नए नियम बनाने की नहीं।
*आवश्यकता ज़िम्मेदार बनने की है, टालमटोल करने की नहीं।
* आवश्यकता समस्या पैदा ही नहीं होने देने की है, समस्याओं के पैदा होने और उनके समाधान खोजने हेतु जनता की शिकायतों के अंबार की नहीं।
* हंडी का एक ही चावल देखा जाता है, न की हंडी के सभी चावलों को, फिर ज़िम्मेदार अधिकारी को क्या इतना भी वेतन नही मिलता कि वह हंडी में चावल ठीक तरह से पकाकर जनता को परोसें।
*गैस सेवा भी उपभोक्ता अदालत के कार्य क्षेत्र में आनी चाहिए, ताकि जनता एजेंसी वालों और संबंधित अधिकारी को भी कटघरे में खड़ा कर सके।2 Oct 2008, 1035 hrs ईस्ट

कृपया अपनी राय से अवगत कराएं.